48 घंटे की निषेधाज्ञा लागू: जुलूस पर रोक, सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार पर होगा एक्शन, शराब की दुकानें बंद रहेगी

ललित चावला बिजौलिया | 09 Sep 2026

जुलूस पर रोक, सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार पर होगा एक्शन, शराब की दुकानें बंद रहेगी

बिजौलिया। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रे ट जसमीत सिंह संधू ने बिजौलिया में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश 9 सितंबर से 11 सितम्बर शाम 6 बजे तक 48 घंटे के लिए लागू रहेंगे। यह जानकारी रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने दी। आदेश के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक सहित अन्य घातक हथियार लेकर चलने, प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। 

बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा, जुलूस, धरना और रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा बारात और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।

सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, यूट्यूब सहित इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष अथवा दुष्प्रचार करने पर रोक रहेगी साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले नारे, भाषण, पोस्टर, पेम्पलेट या चुनाव सामग्री का प्रकाशन और वितरण भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, प्रतीक चित्रण करने, पोस्टर-होर्डिंग लगाने अथवा संपत्ति को विरूपित करने पर भी कार्रवाई होगी।

मतदान केंद्र के 200 मीटर में मोबाइल पर रोक

मतदान दिवस पर मतदान केंद्र और मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल फोन और वायरलेस लेकर चलने एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक ले जाने और वापस लाने पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी

चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक स्थलों—मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सहित अन्य धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन और मदिरा ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सूखा दिवस पर शराब की बिक्री 48 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगी।

एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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